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उत्तर प्रदेश

उप्र: योगी राज में लद गए दंगाइयों बलात्कारियों के दिन, मांगेंगे जान की भीख

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लखनऊ। उप्र में बलात्कारियों व दंगाइयों के दिन लद गए। योगी आदित्यनाथ के राज में रेप के आरोपियों को अग्रिम जमानत अब नहीं मिलेगी, दंगाइयों पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इस आशय के दो विधेयक विधानसभा से पास हुए हैं।

विधानसभा के मानसून सत्र में CRPC संशोधन,लोक संपत्ति क्षति वसूली विधेयकों को मंजूरी मिल गई है जिसके अनुसार प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने वालों को अब अग्रिम जमानत नही मिलेगी। साथ ही दंगाईयों और उपद्रवियों पर कम से कम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

विधानसभा सत्र में महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने CRPC यानी ‘दंड प्रक्रिया संहिता (उप्र संशोधन) विधेयक 2022’  पारित किया।

विधेयक के मुताबिक महिलाओं,बालिकाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में CRPC की धारा-438 में संशोधन के साथ, IPC की धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB और 376E में अब अग्रिम जमानत नही मिल सकेगी।

यौन अपराध करने वालों को सबूत नष्ट करने से रोकने और गवाहों को प्रताड़ित या भयभीत करने से रोकने के लिए यह  विधेयक पास किया गया है। इसी के साथ उप्र लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक 2022 भी विधानसभा से पास हुआ है।

इसके अनुसार प्रदेश में अब अगर दंगा, हिंसा या उपद्रव की वजह से किसी की मौत होती है तो दंगा फैलाने वाले से कम से कम पांच लाख रुपया मुआवजा वसूल किया जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार चाहे तो दंगाई से इससे ज्यादा पैसा भी मुआवजे के तौर पर मांग सकता है।

इसी के साथ हड़ताल, दंगा, उपद्रव या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवी से नुकसान की वसूली की जाएगी। ये दोनों बिल विधानसभा से पास हो चुके हैं लेकिन अभी विधान परिषद और फिर राज्यपाल की मंजूरी की विधायी प्रक्रिया बाकी है।

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उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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