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प्रादेशिक

सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनीं लोगों की समस्याएं, समस्याओं के निस्तारण का दिया भरोसा

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गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रुद्राभिषेक करने के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान कराया जाएगा।

रविवार को मकर संक्रांति पर गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमंगल की कामना की थी। सोमवार को भी उनकी दिनचर्या प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की मंगलकामना से शुरू हुई। इस निमित उन्होंने गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव से जनकल्याण की प्रार्थना की। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सम्पन्न हुआ।

रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और करीब 300 फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक वह खुद गए और बड़े इत्मीनान से एक-एक कर सबकी बात सुनी। सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हर समस्या का जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण समाधान होगा। कई फरियादी गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे।

सीएम योगी ने कहा इस्टीमेट उपलब्ध होते ही भरपूर मदद की जाएगी। पैसे के अभाव में किसी का इलाज बाधित नहीं होने दिया जाएगा। जमीन कब्जाने की कुछ शिकायतों पर उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है। जमीन कब्जा करने या दबंगई करने वालों को करारा कानूनी सबक सिखाया जाएगा। सीएम से मिली आश्वस्ति के बाद सभी फरियादी संतुष्ट नजर आए।

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उत्तर प्रदेश

50 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का आदेश, मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना

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बागपत। बागपत के राजपुर खामपुर गांव में 50-60 साल पहले तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश जारी हुआ है। तहसीलदार की अदालत में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

गांव के निवासी गुलशार ने जुलाई में हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मुतवल्ली पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांव के तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया है। गुलशार का कहना था कि तालाब की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करके मुतवल्ली ने सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए।

कोर्ट की सुनवाई और फैसला

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व संहिता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदेश में 90 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने मस्जिद की जमीन की माप कराई, जिसमें पाया गया कि मस्जिद वास्तव में तालाब की जमीन पर स्थित है।

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