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प्रादेशिक

मुख्तार को मिली सजा तो अधिवक्ताओं ने योगी सरकार की प्रभावी पैरवी और जीरो टॉलरेंस की नीति को दिया श्रेय

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वाराणसी। माफिया मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर आए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां एक तरफ वाराणसी कचहरी हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा वहीं अधिवक्ताओं ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति और सरकार की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी को श्रेय देते हुए सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए केक काटकर जश्न मनाया।

बता दें कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 61 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से अबतक 6 मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें भी पांच मामलों में मुख्तार अंसारी को योगी सरकार के दौरान सजा सुनाई गई है। सोमवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 31 साल 10 महीने पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को उसके गुनाहों के लिए पहली बार आजीवन कारावास की सजा हुई है।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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