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नए ‘हिट एंड रन’ कानून के विरोध में ड्राइवरों का चक्काजाम शुरू, जानें क्या हुए हैं बदलाव?

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New Hit And Run Law

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाये जा रहे ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्काजाम किया जा रहा है। नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के ड्राइवरों ने शनिवार से ही चक्काजाम करना शुरू कर दिया है।

केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए ‘हिट एंड रन’ कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल, इंडियन पीनल कोड, 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने भी विरोध किया है। एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, “यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है।” उन्होंने कहा कि “भारत की सड़क परिवहन बिरादरी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन के मामलों पर प्रस्तावित कानून के तहत कठोर प्रावधानों के संबंध में सहमति नहीं जताती है।”

ड्राइवरों को क्यों हो रही परेशानी?

‘हिट एंड रन’ के नए कानून में में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। AIMTC के अनुसार, कानून में संशोधन से पहले स्टेक होल्डर्स से सुझाव नहीं लिए गए, प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं।

अमृतलाल मदान ने बताया कि देशभर में पहले से ही 25-30 प्रतिशत ड्राइवरों की कमी है,तरह के कानून से ड्राइवरों की और कमी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की परेशानी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रोड ट्रांसपोटर्स और ड्राइवरों का है।

एआईएमटीसी ने क्या कहा?

एआईएमटीसी का कहना है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। इसके कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती और ड्राइवर को दोषी करार दिया जाता है। दुर्घटनास्थल से भागने की किसी ड्राइवर की मंशा नहीं होती है, लेकिन आसपास जमा भीड़ से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है।

AIMTC मप्र शाखा के प्रमुख राकेश तिवारी ने कहा, “हमने राष्ट्रीय स्तर के निकाय को अपना समर्थन दिया है। देश में लगभग 95 लाख ट्रकों में से राज्य में लगभग 5 लाख ट्रक हैं जो करोड़ों लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं।

इस तरह का एकतरफा और बिना सोचे-समझे प्रावधान उन्हें हतोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कहा कि एआईएमटीसी अगले एक सप्ताह में देशभर में नए प्रावधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अपनी आगे की रणनीति तय करेगी।

पहले क्या था कानून और अब संशोधन क्या होगा?

हिट एंड रन मामले को IPC की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। विशेष केस में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाती है।

संशोधन के बाद सेक्शन 104 (2) के तहत हिट एंड रन की घटना के बाद यदि कोई आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी और जुर्माना देना होगा।

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गुरुवार को प्रियंका गांधी ने लोकसभा की सदस्यता की ली शपथ

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नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। इस सीट पर पहले राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन रायबरेली सीट से भी चुनाव जीतने के बाद उन्हें वायनाड सीट को खाली करना पड़ा था। इसी कड़ी में वायनाड सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर प्रियंका गांधी ने जीत दर्ज की है। गुरुवार को प्रियंका गांधी ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। प्रियंका गांधी ने हिंदी भाषा में शपथ ली और उन्होंने इस दौरान अपने हाथ में संविधान की एक प्रति ले रखी थी। बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र के नादेंड़ से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता रवींद्र बसंतराव चव्हाण ने भी सदन की सदस्यता की शपथ ली।

संसद में गांधी परिवार के तीन सदस्य

रवींद्र बसंतराव चव्हाण ने मराठी भाषा में संसद की सदस्यता की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्होंने विपक्ष में अग्रिम पंक्ति में बैठे नेताओं की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सदन में नेता प्रतिपक्ष तथा उनके भाई राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर प्रियंका गांधी का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि यह पहली बार है जब गांधी परिवार के तीन सदस्य संसद में हैं। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा की सदस्य हैं। वहीं सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं।

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