नई दिल्ली। अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। जमानत का फैसला सुनते ही जैन की पत्नी और बेटी की आंखों में आंसू आ गए व दोनों गले मिलकर रो पड़ीं। उन्होंने कहा दो साल के बाद उनके घर भी दिवाली मनेगी। उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि जैन करीब 18 माह से जेल में हैं और ट्रायल लंबा चलेगा इसलिए उनको जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने मामले में आराेपी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व अन्य को मिली जमानत का भी हवाला दिया। अदालत ने सत्येंद्र जैन को 50000 रुपये की जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक अन्य जमानती बांड पर जमानत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अक्तूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा था।