उत्तर प्रदेश
“भगवान हनुमान का जन्म राजभर जाति में हुआ था” – ओम प्रकाश राजभर
बलिया। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को एक विवादित बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि भगवान हनुमान का जन्म राजभर जाति में हुआ था. एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हनुमान जी राजभर जाति से थे. जब राक्षस अहिरावण राम और लक्ष्मण को पातालपुरी ले गया, तो केवल हनुमान जी ने साहस दिखाया और उन्हें वहां से मुक्त कराया. यह साहस सिर्फ राजभर जाति में जन्मे हनुमान जी में ही था.”
ओपी राजभर ने अपने बयान में यह भी कहा कि गांवों में आज भी बुजुर्ग छोटे बच्चों के झगड़े पर कहते हैं, “भर बानर हैं,” जो हनुमान जी के बानर स्वरूप से जुड़ा है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी बीआर अंबेडकर के प्रति दिखावे का प्रेम करने का आरोप लगाया. उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बलिया के चितबड़ागांव क्षेत्र के वासुदेव गांव में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के निर्माण के लिए भूमि पूजन के दौरान एक विवादित टिप्पणी की.
राजभर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 से पहले डॉ. बीआर अंबेडकर के नाम को लेकर इतनी नाराजगी दिखाई थी कि वह लखनऊ के अंबेडकर पार्क को ध्वस्त कर शौचालय बनाने की बात करती थी. भूमि पूजन के बाद अपने भाषण में राजभर ने भगवान हनुमान के राजभर जाति से संबंधित होने का दावा करते हुए कहा कि हनुमान जी ने पातालपुरी से राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था, जो उनके साहस और शक्ति का प्रमाण है.
कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि संविधान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाकर लाखों नेताओं और पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया था. आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के लिए इतना प्यार दिखाते हैं, क्या वह उनके लिए पहले भगवान नहीं थे?.
उत्तर प्रदेश
कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को NIA की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
लखनऊ। यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को NIA स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों को गुरुवार को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी।
जिन दोषियों को उम्रकैद का सजा सुनाई गई है उनमें वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद,मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत ,सलमान ,मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद ,जफर, साकिर ,खालिद परवेज ,फैजान ,इमरान ,साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम शामिल हैं।
चंदन की हत्या के बाद हुए थे कई दिन दंगे
विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटर साइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे। इस तिरंगा यात्रा में ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल था। यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने झड़प हो गई थी। इसके बाद दंगा भड़क गया था। इसमें चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसकी मौत के बाद कासगंज में हालात कई दिनों तक खराब हो थे। कासगंज में करीब एक हफ्ते तक दंगे हुए थे।
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