पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े एक अहम मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद Abhishek Banerjee को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। मामला विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah को लेकर दिए गए कथित भड़काऊ बयानों से जुड़ा है। दरअसल, हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित बयानों को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्होंने FIR रद्द कराने की मांग करते हुए सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
यह FIR चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद, 5 मई को दर्ज की गई थी। मामला उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत बागुईआटी थाने में दर्ज हुआ। शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की ओर से दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनावी सभाओं के दौरान अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को लेकर ऐसे बयान दिए, जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता था।
चुनाव प्रचार में दिखी तीखी राजनीतिक टक्कर
इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बेहद गरम राजनीतिक माहौल में संपन्न हुए। चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस , भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले। खासतौर पर TMC और BJP के बीच मुकाबला बेहद आक्रामक रहा। चुनाव परिणामों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में पहली बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की, जबकि 15 वर्षों से सत्ता में रही टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन अपेक्षा से काफी कमजोर रहा।