पटना। बिहार में जमीन सर्वे के लिए लोगों को कई तरह के कागजात की परेशानी से राहत मिल सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार अब सर्वे के लिए जमीन का खतियान देना जरूरी नहीं है.
इसी तरह गैर मजरुआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। लेकिन, दखल-कब्जा वाले लोगों को वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान जमीन का नक्शा और दस्तावेज बनाना है। किसी को बेदखल नहीं करना है। जिसके नाम पर जमीन है उसका केवल साक्ष्य होना चाहिए। इसमें रसीद, खतियान आदि शामिल हैं।
सरकारी जमीन की जानकारी अंचलाधिकारी के द्वारा दी जाती है। ऐसी जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। राज्य के विभिन्न इलाकों में गैरमजरूआ आम, गैर मजरुआ मालिक, कैसरे हिंद, बकाश्त भूमि, भू-दान, भू-हदबंदी, बासगीत पर्चा की भूमि, बंदोबस्ती पर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। इन जमीनों की जानकारी अंचलाधिकारियों से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है ताकि, कोई कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी जमीन का सर्वे गलत दस्तावेज देकर अपने नाम पर नहीं करा सके।