वाराणसी। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर आज सोमवार से नियमित सुनवाई शुरू हुई। वाराणसी कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय किया है।
अवकाश के दिन को छोड़ रोज सुनवाई होने से दस दिनों में फैसला आ सकता है। इसके बाद 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार से शुरू हो रही सुनवाई को लेकर हलचल बढ़ गई है। गर्मी की छुट्टी से पहले इस मामले में सुनवाई हो रही थी।
वाराणसी कोर्ट ने इस मामले को 4 जुलाई से सुनने का निर्णय लिया। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला खूब गरमाया हुआ था।
ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाने में शिवलिंग मिलने के मामले को लेकर देश भर में चर्चा शुरू हुई। इसके बाद हिंदू पक्ष ने वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग शुरू कर दी है।
ज्ञानवापी केस की 12 जुलाई को होगी सुनवाई
सोमवार को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर पेश किए गए 52 में से 51 बिंदुओं पर अपनी दलील पेश कर दी। अब 12 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जिरह के बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद में माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर दर्ज किए गए केस की पोषणीयता पर फैसला आना है।
सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पूरी कराई गई हैं। 9 बिंदुओं पर कुछ सबमिशन करना है। बीच में कुछ छुटि्टयां पड़ रही थी। तमाम बिंदुओं को देखते हुए कोर्ट ने 12 जुलाई की तारीख तय की है।
12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष लॉ प्वाइंट पर अपनी बात रखेगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदू पक्ष काफी मजबूत है। हमने अपनी प्वाइंट काफी मजबूती से रखा है।
विष्णु जैन ने कहा कि केस में हमने जो भी प्वाइंट रखे हैं, वह तथ्यों के आधार पर रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अन्य मामलों को देखते हुए मैं एक वकील के तौर पर कह सकता हूं कि इस मामले में हमारा पक्ष काफी मजबूत है। जैन ने कहा कि 1947 को ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें सर्वे रिपोर्ट काफी अहम हो सकता है।