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नेशनल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, संविधान को बताया हर भारतीय का सुरक्षा कवच

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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने गणतंत्र दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान को हर भारतीय का सुरक्षा कवच बताया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के न्याय, स्वाधीनता, समानता और भाईचारे के मूल्यों पर आधारित हमारा संविधान भारतीय गणतंत्र का गौरव है, धर्म, जात, क्षेत्र, भाषा से परे हर भारतीय का सुरक्षा कवच है, इसका सम्मान और रक्षा हम सभी का कर्तव्य है।”

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, “सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था जिसने हर एक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा की गारंटी दी। हमारा संविधान एक-एक भारतीय के अधिकारों का रक्षा कवच है। हमारे संविधान की रक्षा के लिए हमारा संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है।”

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पोस्ट पर इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। लिखा, “गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।” लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया।

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उत्तराखंड

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, इस मौके पर क्या बोले सीएम धामी

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देहरादून: उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। UCC के लागू होने से विशेष तौर पर सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे।

UCC पोर्टल और नियम लॉन्च के मौके पर क्या बोले सीएम?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल और नियम लॉन्च पर कहा, ‘आज उत्तराखंड में UCC लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इसी क्षण से उत्तराखंड में UCC पूर्ण रूप से लागू हो गया है। आज से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम यह कानून राज्य में लागू करने में सफल हुए हैं।

उत्तराखंड में UCC लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा?

यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा।

किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा।

हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी।

सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते।

उत्तराखंड में हलाला और इद्दत जैसी प्रथा बंद हो जाएगी।

एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी।

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।

लिव-इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता-पिता की सहमति लेनी होगी।

लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादी शुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा।

यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल ट्राइब को बाहर रखा गया है।

 

 

 

 

 

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