नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कफ सिरप समेत विभिन्न औषधीय सिरप की बिना पर्ची बिक्री पर रोक लगा दी है। अब मेडिकल स्टोर से ऐसे सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की वैध पर्ची दिखानी होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अनुसूची-K से ‘सिरप’ शब्द हटाया गया है। पहले इस श्रेणी की कुछ दवाओं को विशेष छूट प्राप्त थी, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद अब इन पर भी सामान्य नियामकीय प्रावधान लागू होंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत किए गए हैं। संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हो गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, हाल में कुछ राज्यों में खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप को लेकर सामने आए मामलों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। बच्चों की मौत की घटनाओं ने दवा निर्माण और वितरण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद दवाओं की निगरानी और बिक्री प्रक्रिया को सख्त बनाने की मांग लगातार उठ रही थी।
सरकार ने बताया कि इस बदलाव को लागू करने से पहले मसौदा अधिसूचना जारी कर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए थे। सभी सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए गए।