नई दिल्ली। शिवसेना पर कब्ज़े को लेकर हुए विवाद की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अब इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है जिस पर सुनवाई अब 25 अगस्त गुरुवार को होगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे द्वारा ‘असली शिवसेना’ पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए दायर आवेदन पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई न करे।
सुनवाई से पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है। जनभावना मेरे साथ है।
सुप्रीम कोर्ट में अब तक तीन सुनवाई पूरी
बता दें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तीन बार सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों के वकील अपनी-अपनी दलीलें दे चुके हैं। हालांकि अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई है। चीफ जस्टिस का इसी महीने रिटायरमेंट भी हैं ऐसे में माना जा रहा है कि इस मामले में फैसला रिटायरमेंट से पहले आ सकता है।
सीएम सहित इन विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई
याचिका में एकनाथ शिंदे, भरतशेट गोगावले, संदिपानराव भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमणराव पाटिल, रमेश बोरनारे, संजय रायमूलकर और बालाजी कल्याणकर, को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। इसी याचिका की भी सुनवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र में शिंदे की बगावत के बाद बदली थी सत्ता
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिंदे गुट में बागी विधायकों का कुनबा 50 के पार पहुंच गया था। इसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे सीएम और देवेन्द्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने।