पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू करीब 40 माह बाद जेल से बाहर आ सकेंगे।
लालू की जमानत को लेकर मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। लेकिन शनिवार को हुई सुनवाई में लालू यादव को जमानत दी गई है। लालू को जेल से बाहर आने के लिए 1 लाख रुपए का निजी मुचलका और 10 लाख रूपए जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। फिलहाल, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।
बता दें कि लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड में पांच मामले चल रहे थे। चार मामलों में उन्हें जमानत मिल गयी थी। पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है। अब सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।