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आसाराम की अस्थायी जमानत याचिका खारिज

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अहमदाबाद। गांधीनगर की एक कोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। रेप के मामले में आरोपी आसाराम ने अपने भांजे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 30 दिन के लिए रिहाई की मांग की थी।

73 वर्षीय आसाराम ने अपने भांजे शंकर पगरानी का अंतिम संस्कार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। पगरानी की 19 मार्च को मृत्यु हो गई थी। उनके शव को शहर के सिविल अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। आसाराम के वकील बीएम गुप्ता ने उन्हें 30 दिन के लिए रिहा करने की मांग की क्योंकि पगरानी ने अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके मामा करेंगे क्योंकि उसके माता-पिता की काफी पहले मृत्यु हो गई थी।

आसाराम की याचिका पर पर कोर्ट ने कहा कि आसाराम को भांजे का महज अंतिम संस्कार करने के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि मृत व्यक्ति के अन्य पारिवारिक सदस्य और भाई हैं जो अंतिम संस्कार कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत याचिका खारिज कर दी।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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