Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

गर्मियों में नई उड़ानें संचालित करेगी स्पाइसजेट

Published

on

spicejet

Loading

नई दिल्ली। किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने बुधवार को कहा कि 29 मार्च से शुरू हो रही ग्रीष्म सारणी में वह नई उड़ानें संचालित करेगी और उड़ानों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएगी। विमानन कंपनी के मुताबिक, वह दिल्ली-अमृतसर, बेंगलुरू-मैंगलोर, मुंबई-जबलपुर और दिल्ली-जबलपुर तथा अन्य मार्गों पर उड़ान आवृत्तियां बढ़ाएगी।

स्पाइसजेट के मुख्य संचालन अधिकारी संजीव कपूर ने कहा कि घरेलू मार्गो पर नई आवृत्तियों से हमारे इस विश्वास का पता चलता है कि गैर-मैट्रो और दूसरी श्रेणी के शहरों के लिए अधिकाधिक उड़ानें देकर भविष्य में विकास हासिल किया जा सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर वह दुबई के लिए अमृतसर और मैंगलोर से नई दैनिक उड़ानें शुरू करेगी, जिससे दुबई के लिए कंपनी की दैनिक उड़ानों की कुल संख्या बढ़कर सात हो जाएगी।

कंपनी ने कहा कि नई सारणी के मुताबिक वह छह शहरों से सेवा हटा रही है। इन शहरों में औरंगाबाद, बेलगांव, इंदौर, लखनऊ, सूरत और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि भविष्य में विमानों की संख्या बढ़ाने पर कंपनी इन शहरों के लिए फिर से सेवा शुरू कर सकती है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

By

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending