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मप्र : श्योपुर में नहर के लिए 32 गांव के किसानों का धरना जारी
श्योपुर, 28 दिसंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के 32 गांवों के किसान नहर की मांग को लेकर 22 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आंदोलनरत सात किसानों को सर्द हवाओं ने बीमार भी कर दिया है। मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष जसविंदर सिंह व महासचिव अशोक तिवारी ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि पटेल चौक पर 32 गांवों के किसान बेमियादी धरना दे रहे हैं, वे सिंचाई के लिए नहर की मांग कर रहे हैं। मगर किसान हितैषी होने का दावा करने वाली राज्य सरकार किसानों की बात सुनने को ही तैयार नहीं है।
किसान सभा का आरोप है कि राज्य सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय दमन का रास्ता अपनाने पर भरोसा करती है। मंदसौर के हादसे के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है, इसीलिए संवाद करने की बजाय यह सरकार दमन का रास्ता चुन रही है।
किसान नेताओं के अनुसार, सरकार को समझना होगा कि दमन से आंदोलनों में तीव्रता आती है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता।
वहीं ग्वालियर के सामाजिक कार्यकर्ता हरिमोहन भसनेरिया ने किसान आंदोलन का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि सरकार कोकाकोला जैसी कंपनियों को तो पानी दे सकती है, मगर सिंचाई के लिए किसानों को पानी देने राजी नहीं है। इस इलाके को नहर मिल जाती है, तो चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होने लगेगी, जिस पर अभी खेती नहीं हो पा रही है। पानी की उपलब्धता से 32 गांव के साठ हजार से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे।
भसनेरिया के अनुसार, किसानों ने 15 दिसंबर से 21 तक क्रमिक धरना दिया और 22 दिसंबर से उसे अनिश्चितकालीन धरने में बदल दिया। इस आंदोलन को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का भी साथ मिल रहा है।
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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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