Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

‘लखवी की रिहाई से पाकिस्तान का पाखंड उजागर’

Published

on

मुंबई हमला, जकीउर रहमान लखवी, जकीउर रहमान लखवी, पाकिस्तान, लाहौर उच्च न्यायालय,

Loading

इस्लामाबाद| मुंबई हमले के मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी की शुक्रवार को रिहाई के बाद पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचार पत्र ने इस खूंखार आतंकवादी के अपराध को साबित करने में विफलता के लिए इस्लामाबाद की खिंचाई की है। लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को लखवी को रिहा करने का आदेश देने के बाद शुक्रवार को अपने संपादकीय में समाचारपत्र ‘नेशन’ ने कहा, “लखवी पर मुकदमा चलाने में पाकिस्तान एक बार फिर विफल रहा है। केवल नाकाम ही नहीं, ऐसा लगता है कि इस बार उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास भी नहीं किया।” अखबार ने कहा है, “एक तरफ जब देश आतंकवाद से लड़ रहा है, ऐसे में लखवी को दोषी करार देने से आतंकवाद के खिलाफ देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती।”

संपादकीय के मुताबिक, नवंबर 2008 में 166 भारतीय व विदेशी नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराए गए लखवी की रिहाई से पाकिस्तान के नेताओं द्वारा आतंक के खिलाफ दिए गए सारे भाषण खोखले साबित हुए हैं। अखबार ने कहा है, “पाखंड इतना स्पष्ट है कि यह जनता की सोच को शर्मिदा करता है।” लेख के मुताबिक, “कई साल तक सुनवाई इसलिए टलती रही, क्योंकि सुरक्षा संबंधी चिंता के मद्देनजर न न्यायाधीश और न ही गवाह और न ही आरोपी अदालत में उपस्थित हो पाए।” नेशन ने जेल में लखवी के ठाठ-बाट की ओर इशारा किया। उसे टेलीविजन, इंटरनेट सहित कई सुविधाएं उपलब्ध थीं। वह बिना किसी की अनुमति के मनचाही संख्या में मुलाकातियों से मिल सकता था। अखबार ने कहा है, “अगर 132 बच्चों की मौत से भी सरकार सही रास्ते पर नहीं आ सकती, तो यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

Published

on

Loading

लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

Continue Reading

Trending