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बिजनेस

वांडा सिनेमा ने साल की पहली छमाही में लाभ कमाया

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वांडा सिनेमा लाइन, पहली छमाही में लाभ कमाया, तेजी से बढ़ता फिल्म बाजार

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वांडा सिनेमा लाइन, पहली छमाही में लाभ कमाया, तेजी से बढ़ता फिल्म बाजार

wanda cinema line china

बीजिंग। चीन की सबसे बड़ी सिनेमा कंपनी वांडा सिनेमा लाइन ने सोमवार रात 2016 की पहली छमाही में फिल्म क्षेत्र के बढ़े हुए राजस्व की जानकारी दी, जिसका कारण देश का तेजी से बढ़ता फिल्म बाजार है। वित्तीय बयान के अनुसार, कंपनी ने जनवरी से जून की अवधि में साल दर साल आधार 64.12 प्रतिशत की वृद्धि कर 5.72 अरब युआन (85.6 करोड़ डॉलर) की कमाई की।

साल की पहली छमाही में बॉक्स ऑफिस से वांडा सिनेमा लाइन को चार अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ, जो साल दर साल आधार पर 40.6 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, खेलों और विज्ञापन आदि से कंपनी के कुल राजस्व में एक-तिहाई वृद्धि हुई।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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