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बिजनेस

हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री मामूली बढ़ी

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नई दिल्ली।  दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने गुरुवार को कहा कि सितंबर महीने में उसकी बिक्री साल-दर-साल आधार पर मामूली 0.44 फीसदी बढ़ी। आलोच्य महीने में कंपनी ने 6,06,744 वाहन बेचे, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 6,04,052 वाहन बेचे थे।

छह लाख का आंकड़ा कंपनी ने इससे पहले तीन बार पार किया है – सितंबर 2014 (6,04,052), मई 2014 (6,02,481) और अक्टूबर 2013 (6,25,420)।

कंपनी ने अपने एक बयान में कहा, “हीरो मोटोकॉर्प ने घरेलू मोटरसाइकिल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 52 फीसदी और 125 सीसी सेगमेंट में करीब 50 फीसदी कर ली है।”

कंपनी ने कहा, “हीरो के लिए यह गतिविधयों से भरा महीना रहा। कोलंबिया के विला रिका में हीरो मोटोकॉर्प के पहले वैश्विक विनिर्माण संयंत्र का संचालन सितंबर के शुरू में चालू हुआ।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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