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बिजनेस

उबेर के अधिकारियों से दोबारा पूछताछ

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नई दिल्ली| रेडियो टैक्सी कंपनी उबेर के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख एरिक अलेक्जेंडर से दिल्ली पुलिस बुधवार को दूसरी बार पूछताछ करने जा रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने पांच दिसंबर को उबेर कैब कंपनी के एक चालक द्वारा एक महिला ग्राहक के साथ दुष्कर्म के मामले में अलेक्जेंडर और उबेर के दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख गगन भाटिया से मंगलवार शाम को भी पूछताछ की थी।

मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने  बताया कि उन्होंने अलेक्जेंडर को बुधवार अपराह्न् दो बजे के बाद फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है।

पुलिस के मुताबिक उबेर के अधिकारियों ने मंगलवार को यह बात स्वीकार की थी कंपनी के वाहनों में जीपीएस नहीं लगा है, बल्कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आईफोन पर ही सिर्फ जीपीएस लगाया गया है, जिसका मतलब है कि वाहन की स्थिति का पता तब तक ही चल पाएगा, जब तक फोन ऑन होगा और उसमें इंटरनेट की सुविधा होगी।

पुलिस अधिकारी ने बताया, “उबेर के अधिकारी ने यह बात भी स्वीकार की थी कि कंपनी अपने स्तर पर चालकों की पृष्ठभूमि की जांच और अन्य जानकारियों का सत्यापन नहीं करती है।”

उल्लेखनीय है कि कैब कंपनी उबेर के चालक पर दिल्ली में एक 25 वर्षीय कामकाजी महिला ग्राहक के साथ बीते शुक्रवार को दुष्कर्म करने का आरोप लगने के बाद से पुलिस उबेर के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है।

आरोपी कैब चालक शिव कुमार यादव (32) को रविवार शाम उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद न्यायालय ने उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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