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मुख्य समाचार

शिवराज की पत्नी की कंपनी को मैगनीज खदान : कांग्रेस

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भोपाल| मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर बालाघाट जिले में अपनी पत्नी साधना सिंह की कंपनी एसएस मिनरल्स भोपाल को मैगनीज खदान आवंटित करने का आरोप लगाया है। राजधानी भोपाल में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के. के. मिश्रा ने कहा कि नियमत: सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी लाभ अर्जित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे दरकिनार करते हुए बालाघाट जिले के पौनिया गांव में 17.9 एकड़ क्षेत्र में फैली मैगनीज खदान एसएस मिनरल्स को 2007 में 10 वषरें के लिए आवंटित किया गया।

मिश्रा ने आगे कहा कि जब खदान आवंटित की गई थी तब प्रोसेसिंग इकाई लगाने का भी अनुबंध हुआ था, लेकिन अब तक इकाई नहीं लगाई गई है। खनिज पट्टा के नियमों व शर्तो का भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की।

मिश्रा का आरोप है कि एसएस मिनरल्स को आवंटित खदान आरक्षित वन में है और जब यह आवंटन हुआ था, खनिज विभाग मुख्यमंत्री चौहान के पास ही था।

कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक, आपराधिक षड्यंत्र के तहत यह खदान आवंटित की गई थी। इसमें बालाघाट के तत्कालीन जिलाधिकारी गुलशन बामरा, खनिज अधिकारी प्रकाश राय और तत्कालीन प्रमुख सचिव (खनिज) एस. के. मिश्रा शामिल हैं। लिहाजा इन अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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