मुख्य समाचार
अन्ना की 1100 किमी की पदयात्रा की घोषणा
नई दिल्ली,केंद्र सरकार पर जमीन अधिग्रहण कानून के किसान विरोधी प्रावधानों के खिलाफ दबाव डालने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 1100 किमी की पदयात्रा की घोषणा की। अन्ना ने कहा है की पदयात्रा वर्धा के गांधी आश्रम से शुरू होकर नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर ख़त्म होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डांडी डांडी मार्च की तरह होने वाली इस पदयात्रा का समापन करीब 3 महीने में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस यात्रा कार्यक्रम को 9 मार्च, 2015 को सेवाग्राम में बैठक में तय सुनिश्चित किया जायेगा। पिछले महीने अन्ना हजारे ने संसद के बजट सत्र के दौरान दिल्ली में जंतर-मंतर पर भ्रष्टाचार विरोधी जनांदोलन न्यास के बैनर तले 2 दिवसीय प्रदर्शन किया था। जिसमें कई किसान संगठनों ने उनके आंदोलन को समर्थन भी दिया। पिछले महीने हुए प्रदर्शन पर नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष भी किया था। जिससे अन्ना खासा नाराज़ भी थे।अन्ना ने कहा कि विभिन्न राज्यों के किसानों के संगठनों ने 23-25 फरवरी को प्रदर्शन किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार को किसानों से वादा करना पड़ा था कि यदि जमीन अधिग्रहण अध्यादेश से किसानों से नाइंसाफी हो रही है तो वह उसे बदलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार नया विधेयक लाई है। जिस विधेयक पर अगर हम नज़र डालें तो अध्यादेश और विधेयक में कोई फर्क नहीं है। नया विधेयक हमें भ्रम में डालने की एक चाल भर है। अन्ना हजारे ने कहा कि पदयात्रा शुरू करने का फैसला सरकार पर दबाव डालने के लिए कृषक नेताओं और संगठनों से बातचीत के बाद लिया गया।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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