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बिजनेस

अफ्रीकी बाजार में जल्द बिकेगा श्याओमी स्मार्टफोन

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बीजिंग। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी श्याओमी अगले साल अफ्रीकी बाजार में अपने उत्पाद को उतार सकती है। कंपनी ने हाल ही में ब्राजील के बाजार में कदम रखा है। हुवेई, सैमसंग, एप्पल और अन्य ब्रांड के बाद अब श्याओमी भी उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है, इससे स्थानीय उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे।

पहली बार श्याओमी ऑनलाइन प्रत्यक्ष बिक्री के लिए अपने तरीके में बदलाव करते हुए दक्षिण अफ्रीका, केन्या और नाइजीरिया में अपने दो स्मार्टफोन बेचने के लिए मोबाइल इन अफ्रीका (एमआईए) समूह के साथ काम करेगी। नवंबर के मध्य से इन बाजारों में किफायती स्मार्टफोन रेडमी 2 और थोड़े से महंगे एमआई4 की बिक्री शुरू हो जाएगी।

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) के मुताबिक, सैमसंग, एप्पल और हुवेई के बाद श्याओमी विश्व की चौथी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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