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बिजनेस

अब नहीं होगी घर पहुंचने में देर, रेलवे ने किया ओला से एग्रीमेंट

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भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। इस बार रेलवे ने ओला के साथ करार किया है। दरअसल अब रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कैब सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ओला के साथ करार किया है। यह सुविधा दिल्ली के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी।

इंडियन रेलवे ने कहा कि ओला से किए गए इस करार के जरिए इन पांचों रेलवे स्टेशनों पर बने कियोस्क में ओला एजेंट की सहायता से टैक्सी (कैब) बुक करा सकेंगे। यह सुविधा दिल्ली के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी।

दिल्ली के इन सभी पांच स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला और निजामुद्दीन पर ओला जोन भी स्थापना किए गए हैं, जो कि कैब को पार्किंग उपलब्ध करा रही है।

ओला के दिल्ली एनसीआर के सिटी प्रमुख प्रणव मेहता ने कहा कि दिल्ली रेल खंड अंतर-शहरीय के साथ-साथ अंतरराज्यीय परिवहन का अभिन्न हिस्सा है। इन स्टेशनों पर मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद के लिये रेलवे के साथ साझेदारी करके ओला गौरवान्वित है।

इस सुविधा का फायदा इन स्टेशनों पर आने वाले लाखों पैसेंजरों को मिलेगा। ओला जोन का इस्तेमाल पिक अप/ड्राप पॉइंट की तरह किया जा रहा है। कैब बुक करवाने और कैब मिलने के समय में दो मिनट से भी कम का समय लग रहा है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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