मुख्य समाचार
अमिताभ ने ‘पुनर्जन्म’ की दुआ मांगने वालों का आभार जताया
मुंबई। महानायक अमिताभ बच्चन 33 साल पहले आज (2 अगस्त) ही के दिन ‘कुली’ फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे। वह हादसा कहीं न कहीं उनका ‘पुनर्जन्म’ है। अमिताभ ने उनकी नई जिंदगी के लिए दुआ मांगने वालों का शुक्रिया अदा किया है। अमिताभ (72) को उस हादसे के बाद करीब दो महीने तक मुंबई के अस्पताल में भर्ती रहना पड़ना था।
महानायक ने रविवार को ट्विटर पर लिखा, “2 अगस्त, 1982। मैं ‘कुली’ के हादसे के बाद जिंदा हुआ। घर लौटने पर पहली बार अपने पिता को रोते देखा। 2 अगस्त को मेरे पुनर्जन्म के लिए प्रार्थनाएं और कामनाएं करने वाले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर आभार।” अमिताभ ने एक पुरानी फोटो भी पोस्ट की, जिसमें वह अपने दिवंगत पिता हरिवंश राय बच्चन के पांव छूते नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मनमोहन देसाई की ‘कुली’ के सेट पर सह-कलाकार पुनीत इस्सर के साथ मारधाड़ दृश्य की शूटिंग के दौरान अमिताभ को एक मेज पर गिरने के बाद जमीन पर गिरना था। लेकिन पुनीत द्वारा भूलवश पेट में मारे जाने और लड़खड़ा कर मेज के कोने से टकराने की वजह से अमिताभ के पेट के अंदर खून बहना शुरू हो गया।
अमिताभ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और दो अगस्त को उनकी सर्जरी हुई। वह करीब-करीब कोमा में रहे। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में कई महीने लगे।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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