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प्रादेशिक

अमिताभ ने लोकायुक्त की जांच को बताया कानून विरुद्ध

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लखनऊ। यूपी के निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने लोकायुक्त एनके महरोत्रा द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गयी जांच को प्राथमिक स्तर पर ही विधिविरुद्ध बताया है।

उन्होंने कहा कि उ०प्र० लोकायुक्त एक्ट 1975 के नियम 9 (2) तथा 9 (3) में अंकित है कि प्रत्येक शिकायत और संलग्न शपथपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप सत्यापित होना चाहिए जबकि धारा 9 (5) में लिखा है कि नियम 9 (2) तथा 9 (3) का पालन नहीं होने पर परिवाद ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट की धारा 8 (1) में भी कहा गया कि नियम 9 के विपरीत किसी भी शिकायत की जांच नहीं हो सकती है।

निलंबित अफसर ठाकुर ने कहा कि लोकायुक्त स्वयं भी इन पर काफी बल देते हैं जैसा उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर द्वारा मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ दायर मामले में उन्होंने देखा था लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा इनमें से किसी भी प्रावधान का पालन नहीं करने के बाद भी लोकायुक्त ने धारा 10 (1) (क) में जांच ग्रहण कर लिया जो एक्ट के खिलाफ है।

उन्होंने जांच के आदेश को निरस्त करने और कोई भी अग्रिम कार्यवाही इस एक्ट के अनुसार किए जाने का अनुरोध किया है।

प्रादेशिक

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से आई कॉल

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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। गुरुवार सुबह 11:30 बजे, केंद्रीय मंत्री के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि अमरेंद्र सिंह को एक पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें उन्हें और भाजपा नेता गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई।

अमरेंद्र सिंह धमकी भरा कॉल आने के बाद बेगूसराय के टाउन थाना में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उन्हें पाकिस्तान के नंबर +923276100973 से एक व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने न सिर्फ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

पुलिस का कहना है कि जब तक कॉल करने वाले व्यक्ति और उसकी लोकेशन का पता नहीं चलता, तब तक कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह मामला एक विदेशी नंबर से जुड़ा है, इसलिए इसमें स्थानीय पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इस मामले में इंटरपोल की सहायता ली जा सकती है।

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