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बिजनेस

अर्जुन ‘स्मिथ एंड जोन्स’ कैचअप के ब्रांड एंबेसडर

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मुंबई। अभिनेता अर्जुन कपूर आगामी फिल्म ‘की एंड का’ में घर के कामों को समर्पित पति की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में उन्हें ‘स्मिथ एंड जोन्स’ सॉस, कैचअप्स एवं मसालों का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। अर्जुन ने बताया, “कैचअप एक मसाला है, जिसे हम अपने खाने में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं।”

उन्होंने कहा, “मुझे ऐसा करने की आदत और एक ऐसे उत्पाद जिसे खाकर आप बड़े हुए हों, उसका प्रचार करना पसंद है। किसे अपने खाने में रोज थोड़ा बदलाव लाना पसंद नहीं है?” ‘की एंड का’ में अर्जुन अभिनेत्री करीना कपूर के पति की भूमिका में हैं, जो रसोई और घर के कामों को बखूबी करना जानता है।

अर्जुन के घरेलू कामकाज संबंधी कौशल ने ही ब्रांड को उन्हें अपना एंबेसडर बनाने के लिए तैयार किया। कैपिटल फूड्स कंपनी के प्रबंध निदेशक अजय गुप्ता ने कहा, “अर्जुन कपूर का अभिनय स्टाइल मनमौजी भरा है और उनके हास्यबोध ने ही उन्हें युवाओं का प्रिय बनाया है।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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