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मुख्य समाचार

आजम के खिलाफ कार्रवाई करे सपा : भाजपा

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लखनऊ| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को बिना लाइसेंस के बस चलाने के मामले में उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के प्रदेश इकाई के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने आरोप लगाया कि मामले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। यह उनकी ‘अक्षता व बेबसी’ को दर्शाता है।

गौरतलब है कि आजम ने हाल ही में स्कूली विद्यार्थियों और अधिकारियों से भरी राज्य परिवहन की बस को चलाया था और ये सभी उनके गृह शहर रामपुर के यात्री थे।

पाठक ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि उन्होंने जिला के अधिकारियों की उपस्थिति में बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला।

पाठक ने कहा कि आजम को सिर्फ एक रुपया की कीमत पर जमीन का बड़ा हिस्सा दे दिया गया और उनके द्वारा राज्यपाल राम नाइक की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से अनुरोध किया कि वह आजम के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्रवाई करें।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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