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बिजनेस

‘आस्कमीबाजार डॉट कॉम’ के ब्रांड एंबेसडर बने फरहान

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नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर ऑनलाइन बाजार ‘आस्कमीबाजार डॉट कॉम’ के नए ब्रांड एंबेसडर हैं। करार के तहत फरहान विज्ञापनों के माध्यम से कंपनी के उत्पाद और सेवाओं का प्रचार करेंगे। ये विज्ञापन टेलीविजन, प्रिंट और ऑनलाइन माध्यमों में अगस्त महीने से प्रकाशित और प्रसारित किए जाएंगे।

फरहान ने कहा कि आस्कमी के साथ जुड़ना कमाल का अनुभव है, क्योंकि यह ब्रांड फैशन, स्टाइल और व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता और अपने हर उत्पाद की खरीद के साथ भरोसे की गारंटी देता है। आस्कमी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (सीएमओ) मानव सेठी ने कहा कि ब्रांड के लिए खुशी की बात है कि फरहान उनके साथ जुड़े हैं और हम उपभोक्ताओं के साथ मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए आशान्वित और उत्साहित हैं।

उन्होंने कहा, “गायक, गीतकार, अभिनेता, निर्देशक की बहुमुखी प्रतिभा वाले फरहान हमारे ब्रांड के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समकालीन भारतीय फैशन पर आधारित है।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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