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बिजनेस

इंडियन फार्मा एक्सपो में 23 को मिला बिजनेस एक्सीलेंसी पुरस्कार

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इंडियन फार्मा एक्सपो, मनसुख एल. मंडाविया, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2016

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इंडियन फार्मा एक्सपो, मनसुख एल. मंडाविया, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2016

indian pharma expo 2016

नई दिल्ली| यहां चल रहे इंडियन फार्मा एक्सपो के दूसरे दिन फार्मा से जुड़ी 23 हस्तियों को केंद्रीय मंत्री मनसुख एल. मंडाविया ने बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2016 से सम्मानित किया। सोमवार से शुरू यह एक्सपो तीन दिनों तक चलेगा। यहां दूसरे दिन तकरीबन 20 हजार दर्शक पहुंचे।

इस मौके पर मंडाविया ने कहा, “प्रतिभाओं का सम्मान करने से न सिर्फ प्रतिभाओं का हौसला बढ़ता है, बल्कि उनको जीवन में अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। इंडियन फार्मा एक्सपो के बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड 2016 के मंच पर आकर प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।”

डॉ. मोनिका ने कहा, “आने वाले समय में भारत का फार्मा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस फार्मा एक्सपो के जरिए खरीदार, निर्माता व विक्रेता को आमने सामने मिलने को मौका मिलता है और फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम जानकरियों को जुटाने का मौका भी मिलता है।”

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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