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बिजनेस

इस बैंक में एकाउंट है तो कैश की होगी होम डिलीवरी

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नई दिल्ली। देश भर के बैंक अब ग्राहकों से एटीएम से पैसा निकालने के चार्ज वसूल कर रहे हैं। ये चार्ज किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर तो लगा ही है साथ ही अब अपने बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर भी लगाया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा बैंक भी है जो ग्राहकों को कैश की होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

जी हां, यह सच है… एक बैंक ऐसा भी है जो आपको आपके घर आकर कैश देकर जाएगा। इस बैंक का नाम है… ‘इंडसंइड बैंक’। ये असीमित निकासी की सुविधा के साथ कई प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज मुफ्त में दे रहा है। इन सुविधाओं के अलावा इंडसइंड बैंक अब कैश की होम डिलीवरी करेगा। बैंक के मुताबिक कस्टमर एक दिन में इस सुविधा का लाभ एक बार ही ले सकेंगे। इस दौरान वह 1 लाख रुपए तक कैश मंगवा सकते हैं।

यही नहीं इंडसइंड बैंक चेक पिकअप और घर से नकद पिकअप की भी सुविधा दे रहा है। ग्राहकों को इसके लिए केवल बैंक को जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक का एग्जीक्यूटिव आपके घर आकर कैश को लेगा और आपके बैंक खाते में जमा कर देगा।

इंडसंइड बैंक की वेबसाइट के मुताबिक बैंक के कस्टमर देश के किसी भी भाग में किसी भी बैंक की एटीएम से अनलिमिटेड विद्डॉअल कर सकते हैं। इसके लिए उनसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं वसूला जाएगा। आप इस बैंक से एक दिन में एक बार इसका लाभ ले सकते हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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