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उत्तराखंड में बस खाई में गिरी, 24 मरे

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देहरादून, 24 मई (आईएएनएस)| उत्तराखंड में मंगलवार देर रात एक बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें करीब 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना उत्तरकाशी जिले के नलूपानी के पास हुई, जब मध्य प्रदेश के इंदौर से पहुंचे श्रद्धालुओं की एक बस गंगोत्री तीर्थस्थल से लौट रही थी।

एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि तीन लोग अब भी लापता हैं, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। घायलों को चिनयालीसौद कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

हादसे के शिकार कुछ यात्री नीचे बह रही भागीरथी नदी में गिर गए। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव सहित जिले के अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पर अंधेरे की वजह से राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हुए।

राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की टीमों ने राहत एवं बचाव अभियान के दौरान आठ लोगों को बचाया।

बरामद शवों की अभी पहचान नहीं हो पाई है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर संवदेना जताई है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए एक-एक लाख रुपये और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया है।

अधिकारियों को ‘चार धाम यात्रा’ के मार्गो पर उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है, जहां खतरे की आशंका हो सकती है। साथ ही उन्हें वाहनों की गति पर निगरानी रखने, मोड़ पर चेतावनी तथा दुर्घटना से बचने के लिए नाके लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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