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मुख्य समाचार

एमा स्टोन को हमेशा सताता अनहोनी का डर

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emma stone

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लॉस एंजेलिस। अमेरिकी अभिनेत्री एमा स्टोन का कहना है कि वह जब बच्ची थीं, तो अचानक अनहोनी के बारे में सोचकर डर जाया करती थीं। वेबसाइट ‘डेलीमेल डॉट को डॉट यूके’ के अनुसार, एमा ने यह बात ‘वॉल स्ट्रीम जर्नल मैगजीन’ के साथ साझा की।

‘स्पाइडर मैन’ फिल्म में काम कर चुकीं एमा (26) ने कहा, “यह बहुत बुरा था। मैं जब अपने दोस्त के घर बैठी हुई थीं, तो मुझे पहली बार अचानक से ऐसा डर लगा और मैंने सोचा कि घर जल रहा है।” उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मां को फोन किया और वह मुझे घर ले गईं। अनहोनी होने का यह ख्याल अगले तीन साल तक मेरा पीछा करता रहा। मैंने ज्यादातर दिन नर्स के साथ लंच करके और अपने हाथों को मलते हुए बिताए।

एमा ने यह भी बताया कि वह अक्सर अपनी मां से पूछती हैं कि दिन कैसा रहेगा। उसके बाद वही सवाल दोबारा करती हैं। एमा ने कहा, “मैं अपनी मां से पूछती कि दिन कैसा रहेगा और उसके 30 सेकंड बाद फिर वही सवाल दोहराती।”

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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