बिजनेस
एयरटेल का उबेर से समझौता
नई दिल्ली| भारती एयरटेल ने ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी उबेर के साथ समझौता किया है, जिसके तहत ग्राहक एयरटेल की मोबाइल वॉलेट सेवा ‘एयरटेल मनी’ से उबेर की सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह जानकारी शुक्रवार को एक बयान जारी कर दी। बयान के मुताबिक, इस सेवा का लाभ सर्वप्रथम मुंबईवासी उठा पाएंगे। सेवा को जल्द ही देश भर में उबेर के ग्राहकों तक फैलाया जाएगा।
भारती एयरटेल के उपभोक्ता कारोबार के निदेशक श्रीनी गोपालन ने कहा, “उबेर के साथ हमारी साझेदारी ग्राहकों को नवाचार युक्त तथा प्रासंगिक सेवाएं देने की हमारी रणनीति के बिल्कुल अनुरूप है। अब उबेर के ग्राहक अपने एयरटेल मनी वॉलेट से भुगतान की सुविधा का आनंद उठाएंगे।
उबेर इंडिया के अध्यक्ष अमित जैन ने कहा, “यह साझेदारी व्यापक, भरोसेमंद और लोगों को उनकी दुनिया से अधिकाधिक जोड़ने की हमारी समान सोच और ताकत पर बनी है।”
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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