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बिजनेस

एसबीआई प्रमुख दुनिया की 30वीं सबसे शक्तिशाली महिला

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मुंबई| फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सालाना सूची में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अध्यक्ष अरुं धती भट्टाचार्य को 30वें स्थान पर रखा गया है। यह बात बुधवार को जारी एक बयान में कही गई। 59 वर्षीय भट्टाचार्य को एक साल पहले इसी सूची में 36वें स्थान पर रखा गया था।

एसबीआई अध्यक्ष के तौर पर वह 16 हजार शाखाओं में काम कर रहे दो लाख 20 हजार कर्मचारियों को नेतृत्व दे रही हैं। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और 36 देशों में इसके 22.5 करोड़ ग्राहक हैं।

उनके नेतृत्व में 40 अरब डॉलर के इस बैंक ने प्रौद्योगिकी बैंकिंग में कई पहल की, जिसमें प्रमुख हैं एसबीआईइनटच डिजिटल बैंकिंग आउटलेट, ग्राहकों को प्रशिक्षित करने के लिए बीआईटेक लर्निग सेंटर्स और पेमेंट एग्रीगेटर सेवा एसबीआई ई-पे।

भट्टाचार्य ने महिला कर्मचारियों के लिए दो साल के अवकाश की सुविधा शुरू की है, ताकि वे अपने बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकें।

यह फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 12वीं सालाना सूची है, जिसमें महत्वपूर्ण उद्यमियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, नेताओं, सितारों, कार्यकर्ताओं और समाजसेविकाओं को जगह दी गई है तथा उनकी निजी संपत्ति, मीडिया में दी गई जगह तथा समग्र प्रभाव के आधार पर उनकी रैंकिंग की गई है।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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