मुख्य समाचार
चार करोड़ 31 लाख में बिका पीएम मोदी का ‘बहुचर्चित सूट’
सूरत। सूरत के हीरा व्यापारी लालजी पटेल ने पीएम नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित सूट को सबसे बड़ी बोली लगाकर अपना कर लिया। बुधवार सुबह 11 लाख से शुरू हुई बोली 4.31 करोड़ तक पहुंची। गुरुवार को ये बोली 1.48 करोड़ तक जाकर रुकी थी। ये लग रहा था कि बोली शायद 2.51 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। सुबह से ही पहली बोली लगाई थी लालजीभाई के बेटे हितेश पटेल ने 1.61 करोड़ की। और फिर तो 1.71, 1.75 करोड़ की बहुत जल्दी-जल्दी बोली लगती रही। ये लगा कि बहुत तेज़ी से बोली बढ़ रही है। सूरत के व्यापारी अच्छी बोली लगा रहे थे।
फिर तो बोली में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जुड़ गया। मुंबई और हरियाणा से व्यापारी आकर बोली लगाने लगे और फिर तो यूएस स्थित एक कंपनी अवनि कारपोरेशन ने भी बोली लगाई। लेकिन बाज़ी आखिर सूरत के व्यापारी के हाथ ही लगी। 5 बजकर 2 मिनट पर मुंबई के एक व्यापारी भी 5 करोड़ की बोली लगाने पहुंचे लेकिन वक़्त ख़त्म हो गया था इसलिए बोली नहीं लगा पाए।
लालजी भाई ने बोली जीतने के बाद कहा कि इसके पैसे गंगा की सफाई में लगानेवाले हैं इसलिए एक अच्छे कॉज के लिए उन्होंने इतनी भरी बोली लगाई है। बीजेपी ने भी राहत की सांस ली कि जिस सूट को लेकर इतना विवाद उठा था वो एक अच्छे कॉज के लिए बहुत बड़ी कीमत लेकर आया। अब इसे राजनैतिक तौर पर भी भुनाया जा सकेगा। ये भी सच्चाई रही कि विवाद के चलते ही इस बार नीलामी में ज़्यादा बोली लगी। वरना मोदी से जुड़ी 455 चीज़ें नीलामी में थी, लेकिन 454 वस्तुओं को एक तरफ रखा जाय तब भी सिर्फ सूट जितनी कीमत नहीं मिल सकती। नीलामी देखने आनेवाले लोग भी सबसे ज़्यादा सूट के बैकग्राउंड में सेल्फ़ी लेने को उत्साहित दिखे।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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