Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

चीन की कंपनी अमेरिका में लुगदी संयंत्र लगाएगी

Published

on

जिनान, चीन, शैन्डोंग सन पेपर इंडस्ट्री ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड, अमेरिका के अरकंसास प्रांत, लुगदी संयंत्र स्थापित करने की योजना, 1.36 अरब डॉलर निवेश

Loading

जिनान। चीन के शैन्डोंग सन पेपर इंडस्ट्री ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड ने अमेरिका के अरकंसास प्रांत में एक लुगदी संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसमें 1.36 अरब डॉलर निवेश किया जाएगा। कंपनी ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज में दी गई सूचना में यह जानकारी दी। अरकंसास में लुगदी संयंत्र की योजनागत उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 700,000 टन है। कंपनी और अरकंसास आर्थिक विकास आयोग द्वारा शुक्रवार को अभिरुचि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अभिरुचि पत्र के मुताबिक, सन पेपर निवेश संबंधी मामलों पर सलाह देने के लिए के लिए आवश्यक तीसरे दलों को नियुक्त करेगा, जो लुगदी संयंत्र का स्थान का चयन और पर्यावरण मंजूरी लेने जैसे मुद्दों पर मदद करेगा।

 

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

By

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending