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बिजनेस

चीन में आईपीओ पर लगी रोक हटी

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बीजिंग। चीन में प्रथम सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पर चार महीने से लगी रोक हटा ली गई है और सोमवार सबसे पहले एक औद्योगिक विस्फोटक पदार्थो की निर्माता कंपनी का आईपीओ बाजार में पेश किया गया 

चीन प्रतिभूति नियामक आयोग (सीएसआरसी) ने बाजार में गिरावट को थामने के लिए जुलाई में आईपीओ पर रोक लगा दी थी। देश के शेयर बाजारों के सूचकांकों में स्थिरता आने के बाद सीएसआरसी ने 20 नवंबर को आईपीओ को फिर से बहाल करने की घोषणा कर दी है।

सीएसआरसी ने अपने बयान में कहा था कि बाजार में आईपीओ लाने के लिए चीन की दस कंपनियों ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं और इन कंपनियों के आईपीओ जल्द ही पेश किए जाएंगे। इनमें से आधी कंपनियां शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में और आधी शेनझेन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगी।

शेनझेन में सूचीबद्ध हुबेई केलोंग केमिकल ग्रुप कंपनी का आईपीओ प्रति शेयर 28.68 युआन (4.48 डॉलर) मूल्य पर पेश किया गया है। बाकी की नौ कंपनियों का आईपीओ अगले दो दिनों में पेश किया जाएगा।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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