Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

पाकिस्तानी सेना ने जम्मू में भारी गोलाबारी की, बीएसएफ में दिया मुंहतोड़ जवाब

Published

on

Loading

BSF LoCजम्मू। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर और आरएसपुरा में नागरिकों और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के ठिकानों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की।

पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब छह बजे पाकिस्तान रेंजर्स ने भारी मोर्टार दागे और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। बीएसएफ ने प्रभावी रूप से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, इन दोनों सेक्टरों में अब भी गोलीबारी हो रही है।

शुक्रवार को जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में और मेंधार और माचिल सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी हुई। सेना ने माचिल सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास नाकाम कर दिया। अभियान में एक जवान शहीद हो गया। इसमें एक आतंकवादी भी मारा गया।

सेना ने बताया कि आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सीमा में घुसने से पहले जवान के शव को शत विक्षप्त कर दिया।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending