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मुख्य समाचार

जयललिता जब चाहें घर जा सकती हैं : अस्पताल

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Jayalalitaचेन्नई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता का संक्रमण पूरी तरह काबू में हैं और अब उन्हें आराम करने की जरूरत है। वह जब चाहें अस्पताल से घर जा सकती हैं। अपोलो अस्पताल के अध्यक्ष प्रताप सी. रेड्डी ने यहां संवाददताओं को कहा, जयललिता का संक्रमण नियंत्रण में है और अब उन्हें आराम करने की जरूरत है।
रेड्डी के अनुसार, जयललिता की अस्पताल से छुट्टी अब उन्हीं पर निर्भर है और वह जब अच्छी महसूस करें घर जा सकती हैं। 68 वर्षीय जयललिता गत 22 सितंबर को बुखार और शरीर में पानी की कमी के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थीं।

बाद में चिकित्सकों ने कहा था कि उन्हें अधिक दिनों तक अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह संक्रमण की शिकार हैं और उन्हें सांस लेने में मदद करने वाली प्रणाली पर रखा गया था।

अपोलो अस्पताल के अनुसार, हृदयरोग विशेषज्ञ, सांसों की बीमारी से जुड़े चिकित्सक, संक्रमण से जुड़ी बीमारियों के परामर्शी चिकित्सक, मधुमेह रोग से जुड़े विशेष और इंडोक्राइन से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञों की टीम ने उनका इलाज किया।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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