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जल्द ही ऑनलाइन मिलने लगेगा नया एलपीजी कनेक्शन
नई दिल्ली। गैस कनेक्शन की चाहत रखनेवालों के लिए खुशखबरी है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक गैस कनेक्शन के लिए अब आपको पहले की तरह भागदौड़ या गैस एजेंसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि यह सारी व्यवस्था ऑनलाइन होने जा रही है। सरकारी गैस कंपनियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत एलपीजी कनेक्शन और कुकिंग स्टोव बेचने के लिए ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ने जा रही हैं।
नया सिस्टम हर तेल कंपनी की वेबसाइट और सरकारी एलपीजी पोर्टल ‘पहल’ पर उपलब्ध रहेगा। इसके जरिए ग्राहक नए कनेक्शन के लए आवेदन दे पाएंगे। यह सिस्टम ग्राहकों के लिए उपयुक्त डीलर का भी चुनाव करेगा और 48 घंटे के अंदर उन्हें ई-मेल तथा मेसेज के जरिए कस्टमर आईडी नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके मिलते ही वे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जब ग्राहक ऑनलाइन पैसे का भुगतान कर देंगे तो उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाने पर उक्त डीलर रेग्युलेटर, सिलिंडर और रबर पाइप नए ग्राहक तक पहुंचाएगा। माना जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया छह से सात दिनों में पूरी हो जाएगी।
इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने बताया, ‘ऑनलाइन सिस्टम के जरिए संभावित ग्राहक अपने घर से ही कनेक्शन पा सकेंगे। उन्हें नजदीकी डीलर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डीलर भी ग्राहकों को स्टोव खरीदने का दबाव बना कर परेशान नहीं कर पाएंगे।’
इसके साथ ही ये कंपनियां चार डिजिट का कस्टमर केयर नंबर भी जारी करेंगी, जो मौजूदा समय में 10 डिजिट में उपलब्ध है। पुलिस से संपर्क करने के 100 नंबर की तरह इसका नंबर देशभर में एक ही रहेगा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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