बिजनेस
डॉलर में दर्ज की गई गिरावट
न्यूयार्क। अमेरिकी डॉलर में अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। एक दिन पहले यह चार महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया था। बेहतर रोजगार आंकड़े से सितंबर में ही फेडरल रिजर्व द्वारा दर बढ़ाने की संभावना बढ़ने से शुक्रवार को डॉलर इंडेक्स चार महीने के ऊपरी स्तर 98.334 पर पहुंच गया था।
फेड के उपाध्यक्ष स्टेनले फिशर के बयान के बाद सोमवार को हालांकि इंडेक्स 0.38 फीसदी गिरावट के साथ 97.194 पर आ गया। फिशर ने सोमवार को कहा कि कम महंगाई दर फेड के लिए अब भी एक बड़ी चिंता है। विश्लेषकों ने फिशर के बयान से यह अनुमान लगाया कि सितंबर में दर नहीं भी बढ़ाई जा सकती है। निवेशकों को हालांकि अर्थव्यवस्था के बारे में और पुख्ता संकेत के लिए खुदरा बिक्री संबंधी आंकड़े का इंतजार है।
न्यूयार्क में दोपहर बाद के कारोबार में यूरो, पाउंड और आस्ट्रेलियाई डॉलर में थोड़ी मजबूती आई, जबकि येन में गिरावट आई।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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