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मुख्य समाचार

दिल राजू से हाथ मिलाएंगे मुरुगादॉस

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चेन्नई। फिल्मकार ए.आर. मुरुगादॉस इस वक्त हिंदी फिल्म ‘अकीरा’ के निर्देशन में व्यस्त हैं। वह जल्द ही एक दक्षिण भारतीय फिल्म के लिए निर्माता दिल राजू से हाथ मिलाएंगे। इस फिल्म का निर्देशन गोपीचंद मालीनेनी करेंगे। गोपीचंद इस वक्त अपनी हालिया तमिल फिल्म ‘पण्डागा चेस्को’ की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं।

फिल्म से जुड़ी अंतरंग जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया, “मुरुगादॉस, गोपीचंद और फिल्म निर्माता दिल राजू पिछले सप्ताह मिले थे और जल्द साथ में काम करने के बारे में विचार-विमर्श किया था। शुरुआती बातचीत सकारात्मक रही है। वे फिल्म में एक अग्रणी तेलुगू अभिनेता को लेने की योजना बना रहे हैं।”

मुरुगादॉस इस फिल्म के निर्माण के अलावा इसकी कहानी भी लिखेंगे। वह फिल्म का तमिल संस्करण बनाएंगे, जबकि तेलुगू संस्करण की जिम्मेदारी दिल राजू के कंधों पर होगी।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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