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मुख्य समाचार

पाकिस्तान से पत्रकार हत्या मामले में इंसाफ की अपील

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न्यूयॉर्क| मानवाधिकार संस्था ने पाकिस्तान से पत्रकार व मानवाधिकार कार्यकर्ता जमान महसूद की हत्या के मामले में इंसाफ की अपील की है। ह्यूमन राइट्स वाच ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को महसूद की हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और हत्यारों को न्याय के कठघरे में लाना चाहिए।

पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के टैंक इलाके में मोटरसाइकिल से जा रहे महसूद की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

तालिबान कमांडर कारी सैफुल्ला सैफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

सैफुल्ला ने एक पश्चिमी समाचार एजेंसी को बताया, “हमने उसे मार डाला, क्योंकि वह हमारे खिलाफ लिख रहा था। क्षेत्र के कुछ और पत्रकार हमारी हिटलिस्ट में हैं और जल्द ही उन्हें भी ठिकाने लगा दिया जाएगा।”

ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा, “तालिबान द्वारा पत्रकार की हत्या का दावा मानव जीवन व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति क्रूरता को दर्शाता है।”

संस्था ने कहा, “यदि इन अपराधों को रोकना है तो पाकिस्तान की सरकार को पत्रकार की हत्या के हमले के दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने की जरूरत है।”

महसूद दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग से जुड़े थे।

 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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