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मुख्य समाचार

पीएम मोदी पर सोनिया का करारा हमला, कहा- सरकार की कथनी और करनी में फर्क

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नई दिल्ली। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हवाबाज हैं और मीडिया इंवेंट करने में माहिर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और महंगाई लगातार बढ रही है।

कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार के पास कोई नीति नहीं है और हमारे दबाव में उन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल पर यूटर्न लिया। उन्होंने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि पार्टी जमीनी हकीकतों से वाकिफ नहीं है।

पार्टी कार्य समिति की बैठक में गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार न सिर्फ देश के इतिहास को झुठलाने का प्रयास कर रही है, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु की विरासत को भी नेस्तनाबूत करने पर तुली है।

गौरतलब है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सोनिया का मौजूदा कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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