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पुलवामा में मुठभेड़, पत्थरबाजों की मदद से निकल भागे दो आतंकवादी

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श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने दो से तीन आतंकियों की सुरक्षाबलों से बचकर भागने में मदद की।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, सेना ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद बाहमनू गांव में कार्रवाई की और दो आतंकियों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा पुलिसबल भी इस अभियान में शामिल हुए।

सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों ने दो से तीन आतंकियों की सुरक्षाबलों से बचकर भागने में मदद की। सुरक्षाबलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाज उनसे भिड़ गए। खबरों की मानें तो भागने वाले संदिग्ध हिजबुल के सीनियर कमांडर थे। उनमें से एक की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रेयाज नाइकू के रूप में हुई है और दूसरे की पहचान उसके सहयोगी सैफुल्ला मीर के रूप में हुई है।

वैसे शनिवार को सुरक्षाबलों ने अनंतनाग में लश्कर के आतंकी बशीर लश्करी और अबू माज को तब मार गिराया था जब यहां भी लोग उन पर पथराव कर रहे थे। यहां पर तो इतना भारी पथराव सुरक्षाबलों पर हुआ कि उन्हें गोली चलानी पड़ी कि जिसमें दो आम लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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