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पेट्रोल के दाम सितम्बर के बाद छठी बार बढ़े, डीजल भी महंगा हुआ
मुंबई। वैश्विक कीमतों और मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव के कारण सरकारी स्वामित्व वाली तीनों तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पेट्रोल का दाम सितंबर के बाद छठी बार और डीजल का दाम एक माह में तीसरी बार बढ़ा है।
भारतीय तेल निगम (आईओसी) के अनुसार, पेट्रोल की कीमत राज्य कर को छोडक़र 0.89 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी। जबकि डीजल प्रति लीटर 0.86 रुपये महंगा हो जाएगा। आईओसी ने कहा, पेट्रोल और डीजल की अंतरराष्ट्रीय उत्पाद कीमतों का मौजूदा स्तर और भारतीय रुपये-अमेरिकी डॉलर के विनिमय दर के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ी, जिसका असर उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।
बयान में कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों और भारतीय रुपये-अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर में बदलाव पर लगातार नजर रखी जाएगी और बाजार के रुझानों के अनुसार कीमतों में भविष्य में बदलाव किया जाएगा।
ताजा वृद्धि के बाद गैर-ब्रांडेड पेट्रोल की कीमत नई दिल्ली में 67.62 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 70.24 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 74 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 67.13 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। इसी तरह गैर ब्रांडेड डीजल की नई कीमत दिल्ली में 56.41 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 58.67 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 62.15 रुपये प्रति लीटर, और चेन्नई में 58.02 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।
इसके पहले 15 अक्टूबर को तीनों तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: 1.34 रुपये प्रति लीटर और 2.37 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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