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मुख्य समाचार

बंगाल में बारिश-बाढ़ का कहर, 50 से अधिक मौतें

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में रविवार को विभिन्न जिलों में सात और लोगों की मरने की खबर आने के बाद भारी बारिश और बाढ़ से होने वाली मौतों की कुल संख्या 50 से अधिक हो गई है। पुलिस के मुताबिक, रविवार को उत्तर परगना के बारासात में बिजली गिरने से चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

रात भर बारिश होने से कई इलाकों में कमजोर मकान ढह गए हैं। एक मकान का एक हिस्सा गिर जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई। मुर्शिदाबाद जिले में एक दीवार गिर जाने से दो साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बांकुरा में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। बारिश से राज्य के 12 जिलों में बाढ़ आ गई है और करीब दो लाख मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके कारण एक लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विभिन्न जिलों के अधिकारियों से मुलाकात की है और उत्तर बंगाल का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया है। बनर्जी ने कहा, “कई जिले प्रभावित हुए हैं, जिनमें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बर्दवान और हावड़ा शामिल हैं। आपदा प्रबंधन दल युद्धस्तर पर काम कर रहा है।” उन्होंने कहा कि 2.10 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों में फसल चौपट हो गई है। बनर्जी ने कहा, “प्रशासन की पूरी मशीनरी प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों और गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध है कि वे राहत कार्य में मदद करें।”

कोलकाता नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों से जल जमाव हटाने के लिए 300 से अधिक पंप काम पर लगाए हैं। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मंगलवार तक गंगा के मैदान और पश्चिम बंगाल में हिमालय के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश होगी। मछुआरों को राज्य से लगे समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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