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मुख्य समाचार

बांदा : जर्जर मकान ढहने से 9 मरे, 3 घायल

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बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में बुधवार देर रात एक जर्जर मकान ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बांदा के अतर्रा थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार रात बिजली गुल होने के कारण कुछ लोग पास के एक जर्जर मकान के पास में बैठे थे। इस बीच मकान ढह गया, जिसके मलबे में करीब 12 लोग दब गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मलबे से 7 शवों को बाहर निकाला। घायल पांच लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर पाकर मौके पर प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए।

ग्रामीणों ने नगर पालिका पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पहले भी नगर पालिका ने जर्जर मकान को गिराने की बात कही थी पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने मृतक व घायलों को मुआवजा देने की बात कही है। पुलिस ने हादसे में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में मरने वालों में महिलाओं व बच्चों की संख्या अधिक है।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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