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बिजनेस

बाजार में छा गया ‘बजंरगी भाईजान’ वाला पेंडेंट

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bajrangi bhaijaan pendant

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नई दिल्ली। फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ में अभिनेता सलमान खान ने जिस तरह का पेंडेंट पहन रखा है, वैसे पेंडेंट की मांग बढ़ गई है। ऑनलाइन बिक्री वेबसाइट ‘अमेजॉन डॉट इन’ पर ‘बजरंगी भाईजान’ के जैसे सिल्वर पेंडेंट की मांग एक दिन के भीतर ही पहले स्थान पर पहुंच गई है।

‘अमेजॉन इंडिया’ के प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा, “अमेजॉन पर बिक्री के पहले ही दिन ‘बजरंगी भाईजान’ के जैसे पेंडेंट की बिक्री के मामले पर पहले पायदान पर आ गया है। इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक ऑर्डर देश के शीर्ष आठ शहरों से हैं।” ये ऑर्डर मुख्य रूप से मुंबई, बेंगलुरू, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरू, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों से हैं। इनमें से 64 प्रतिशत बिक्री मोबाइल (एप्प, ब्राउजर) के जरिए, 34 प्रतिशत कंप्यूटर और दो प्रतिशत टैबेलट के जरिए दिए गए ऑर्डर से हुई है।

कबीर खान निर्देशित ‘बजरंगी भाईजान’ में सलमान के अलावा करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो रही है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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